अधिसूचना के अनुसार बसों में सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही बसों में यात्रियों को खड़े होकर सफर करने की अनुमति नहीं होगी। बसों में सफर के लिए 30 मई को जारी अधिसूचना की अन्य शर्तें लागू रहेंगी। इस संबंध में प्रधान सचिव परिवहन कमलेश कुमार पंत की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। वहीं, सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि बसों में सीटों की क्षमता के अनुसार यात्री बैठ सकेंगे। खड़े होकर सफर करने की अनुमति नहीं होगी।
एचआरटीसी बस में सफर से पहले यात्रियों को देना होगा पूरा ब्योरा
वहीं, एचआरटीसी परवाणू डिपो की बसों में सफर करने पर सवारियों को अपना पूरा ब्योरा बस परिचालक को देना होगा। इसके बाद ही लोग बस में सफर कर सकेंगे। यह निर्णय कोविड-19 के तहत सुरक्षा को लेकर परवाणू निगम ने लिया है। जानकारी के अनुसार प्रदेश सीमा परवाणू से सोलन, शिमला के लिए आने वाली बसों में बैठी सवारियों को अपना यात्रा इतिहास, नाम, फोन नंबर को बस परिचालक के पास दर्ज करवाना होगा।
इससे पहले भी परवाणू एचआरटीसी की बस में दो महिलाएं बिना अनुमति के जिला सोलन पहुंच गई थी, जिसके बाद महिलाओं को क्वारंटीन करने के बाद कोरोना जांच के लिए सैंपल लिए गए थे। बाद में ये दोनों कोरोना पॉजिटिव पाई गई थीं। जिस बस में उक्त महिलाएं यहां पहुंची थीं, उसमें अन्य कई सवारियां भी मौजूद थीं। लेकिन बस में बैठीं सवारियों के बारे में परिचालक के पास कोई भी जानकारी नहीं थी। इसके बाद ही लोगों की सुरक्षा को लेकर निगम ने यह निर्णय लिया है।
लोगों से सहयोग की अपील
एचआरटीसी परवाणू के अड्डा प्रभारी इंद्रराज बारिया ने बताया कि यह आदेश उन्हें पिछले दिनों परवाणू डिपो की बस में कोरोना पॉजिटिव महिलाओं के यात्रा करने के बाद मिले थे। उस दौरान सोलन पुलिस ने अपील की थी कि उक्त बस में सफर करने वाले यात्री उनसे संपर्क करें ताकि जांच कराई जा सके। उन्होंने लोगों से अपील की है कि परिचालक को अपनी पूरी जानकारी दें।
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