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प्रधान सचिव कृषि ओंकार शर्मा ने इस संबंध में हिमाचल एपीएमसी के प्रबंध निदेशक को दिशा निर्देश जारी करते हुए इनका सख्ती से पालन करने को कहा है। मंडी के सचिवों को उन लोगों की सूची तत्काल उपायुक्त को भेजनी होगी ताकि शीघ्र ऐसे लोगों को ट्रांजिट पास जारी किए जा सकें। इन पासों की एक-एक प्रति संबंधित जिलों के एसपी और सीएमओ को उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य से बाहर से कंटेनमेंट जोन के आलावा अन्य क्षेत्रों से ऐसे लोगों की आवाजाही हो सकेंगी।
इन दिशा निर्देशों के अनुसार एपीएमसी जिला प्रशासन से चिन्हित होटलों, सराय, होम स्टे या निजी क्षेत्र की सूची मंजूर कराएगी ताकि इनमें बाहर से आने वाले लोगों को ठहराया जा सके। इनमें आपदा प्रबंधन सेल के आदेशों के अनुसार ऐसे लोगों को क्वारंटीन करना होगा। बागवानों, किसानों, चालकों, लदानी, श्रमिकों, स्टाफ की रोज थर्मल स्कैनिंग जरूरी होगी। अगर किसी का तापमान 100 डिग्री या 38 डिग्री सेल्सियस या फ्लू के लक्षण पाए जाते हैं तो उसे मंडी में प्रवेश नहीं करने दिया जाए।
मंडी के भीतर और बाहर थूकने पर रोक रहेगी। दोषी को मंडी समिति सचिव जुर्माना कर सकेंगे। मार्केट यार्ड में चिन्हित स्थान पर ही ये लोग बैठक सकेंगे और पेमेंट का इंतजार तय स्थान पर सामाजिक दूरी बनाकर ही करना होगा। भुगतान ऑनलाइन करने पर जोर दिया जाए। मंडी में प्रवेश करते ही वाहन को पूरी तरह से सैनिटाइज करना पड़ेगा। नीलामी के समय भी सामाजिक दूरी बनाकर रखनी होगी। संभव हो तो ई-नाम से नीलामी प्रक्रिया की जाएगी।
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